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निक्षेप कर्ताओं की शिकायतों पर आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

निक्षेप कर्ताओं की शिकायतों पर आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

केएमबी ब्यूरो रानू शुक्ला
 
बांदा। निक्षेप कर्ताओं की शिकायतों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा डा0 विपिन मिश्र, पुलिस अधीक्षक बाँदा अभिनंदन, अपर आयुक्त अमरपाल सिंह, अपर निदेशक अभियोजन, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अमिताभ यादव एवं लीड बैंक मैनेजर की उपस्थिति में अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम- 2019 पर बैठक कर विचार विमर्श किया गया तथा समस्त निक्षेप कर्ताओं' 'जिन्होंने 31 जुलाई 2019 के पश्चात निक्षेप किया है, कि निक्षेपित धनराशि किसी भी निक्षेप प्राप्तकर्ता द्वारा कपट पूर्वक निक्षेप स्कीमों में व्यतिक्रम किया है तथा परिपक्वता पर कपटपूर्वक धनराशि का हरण किया है के विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये मुकदमा पंजीकृत कराया जायेगा एवं ऐसी स्कीम को चलाने वाला गंभीर दण्ड का जो 10 वर्ष तक हो उसका भागी होगा। आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा आर0पी0सिंह ने जनता को सूचित करते हुए कहा कि किसी को इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि को प्राप्त होने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो वह आयुक्त कार्यालय चित्रकूट धाम मंडल बाँदा में अपर आयुक्त से सम्पर्क स्थापित कर अपनी शिकायत दे सकता है।
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