विज्ञापन लगवायें

अपना विज्ञापन हमें भेजें व्हाट्सएप नं० 9415968722 पर

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

जिला चिकित्‍सालय में गुटखा, बीड़ी-सिगरेट का सेवन करने वाले 24 लोगों पर हुई चालानी कार्यवाही

जिला चिकित्‍सालय में गुटखा, बीड़ी-सिगरेट का सेवन करने वाले 24 लोगों पर हुई चालानी कार्यवाही

 केएमबी विनोद मरकाम

 सिवनी। मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ. राजेश श्रीवास्‍तव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सिगरेट और अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) पारित किया गया है। जिसके अंतर्गत जिलास्‍तर पर गठित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा मंगलवार 28 फरवरी को जिला चिकित्‍साल परिसर में तम्‍बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का उल्‍लंघन कर चिकित्सालय परिसर में तम्‍बाकू-गुटखा खाकर थूकने वाले एवं बीड़ी, सिगरेट का सेवन करने वाले 24 लोगों पर चालानी कार्यवाही कर 3000 रूपए जुर्माना वसूला गया तथा तम्‍बाकू उत्‍पादों का सेवन न करने एवं तम्‍बाकू से होने वलो दुष्‍प्रभावों के संबंध में समझाईश दी गई। जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्‍थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्यवाही आगामी समय में भी जारी रहेगी।
और नया पुराने

Ads

Click on image to Read E-Paper

Read and Download Daily E-Paper (Free) Click Here👆

نموذج الاتصال