जमीनी विवाद में दिनदहाड़े हुई युवक की हत्या में सगे भाइयों समेत तीन दोषी, एक आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

जमीनी विवाद में दिनदहाड़े हुई युवक की हत्या में सगे भाइयों समेत तीन दोषी, एक आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

केएमबी ब्यूरो रूकसार अहमद
सुलतानपुर/अमेठी। जमीनीं विवाद में दिनदहाड़े लाठी-डंडों से पीट-पीटकर युवक को गम्भीर चोट पहुँचाकर मौत के घाट उतारने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। वहीं घटना में सबके साथ शामिल बताए गए सह आरोपी संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट को पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिखा,जिसके चलते कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उसे बरी कर दिया है। अदालत ने दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सोलह फरवरी की तारीख तय की है। मामला मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के तेजगढ़ गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राम शंकर यादव ने 21 जुलाई 2009 को  दिन में करीब सवा दस बजे हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। अभियोगी के आरोप के मुताबिक घटना के दिन वह अपने चचेरे भाई ओमप्रकाश यादव के साथ खेत देखने गया था, जहां देखा कि आरोपी राजकुमार सिंह ने उसके खेत का मेड़ तोडकर ट्रैक्टर से खेत ज्यादा जोतवा लिया है, जबकि करीब 10-15 दिन पहले चकबन्दी विभाग के कर्मी दोनों पक्षों के खेत की सीमा पर निशान लगवाकर गये थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षो में कहा-सुनी हुई। कुछ देर बाद जब रामशंकर व ओमप्रकाश समेत अन्य घर की तरफ वापस लौटने लगे तो रास्ते में नकछेद सिंह की ट्यूबबेल के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपीगण सगे भाई गुड्डू सिंह, राज कुमार सिंह पुत्रगण रंजीत सिंह, उदय भान सिंह पुत्र महादेव सिंह व संजय सिंह पुत्र बलवंत सिंह ने हाथ में लिए लाठी-डंडों से उन पर हमला बोल दिया। हमले में ओम प्रकाश यादव के सिर में गंभीर चोट आई, जिसकी घटना में आई चोटों के चलते मौत हो गई। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचक ने अपनी तफ्तीश पूरी कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल की। मामले का विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत करते हुए आरोपियों को बेकसूर बताने का भरसक प्रयास किया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता रामअचल मिश्रा एवं अभियोगी के निजी अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र (जूठीपुर-गौरीगंज) ने अपने साक्ष्यों एवं तर्को को प्रस्तुत करते हुए सभी आरोपियों की घटना में अहम भूमिका बताते हुए उन्हें दोषी ठहराकर कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने सगे भाई गुड्डू सिंह व राज कुमार सिंह एवं सह आरोपी उदयभान सिंह को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है,जिनकी सजा पर सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की गई है। वहीं अदालत ने दिनदहाड़े हुई हत्या में सबके साथ शामिल बताये गये सहआरोपी संजय सिंह को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि संजय सिंह को बरी किए जाने संबंधी आदेश का अध्ययन कर वह बड़ी अदालत में मामले को चुनौती देने पर विचार करेंगे।
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