जिलाधिकारी बांदा ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश
बांदा। जिलाधिकारी जे0 रीभा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रट सभागार में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत कृषकों की दुर्घटना में मृत्यु होने एवं दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कृषकों के दुर्घटना में मृत्यु होने के प्रकरणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों से समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत मृतक किसानों के पात्र वारिस/उत्तराधिकारियों को 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता समय से जांच कार्यवाही पूर्ण कर उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि इस योजना के अन्तर्गत आवेदन अधिक दिनों तक लम्बित नही रहने पायें। योजना के अन्तर्गत 18 से 70 आयु वर्ग के कृषकों को जिनका नाम खतौनी में कृषक के रूप में दर्ज हो एवं उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारियों को पात्रता पर प्रदान किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कृषकों के दुर्घटना में मृत्यु होने के प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रकरणों पर गहनता से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पात्रता की तथा उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जांच एवं प्रमाण के अनुसार योजना के पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिये। योजना के अन्तर्गत किसी किसान की मृत्यु की दशा में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, विधिक वारिस का प्रामण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ संलग्न कर आवेदन किया जाता है। कृषक की योजना के अन्तर्गत दिव्यांगता होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 राजेश कुमार सहित अतिरिक्त मजिस्ट्रेट उरफान उल्ला खाॅ, समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार उपस्थित रहे।
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