अवैध खनन पर मरौली खादर खदान पर दो करोड़ 32 लाख, 97 हजार का जुर्माना
संयुक्त टीम की कार्रवाई और जुर्माना से खदान संचालकों में मची अफरा-तफरी
केएमबी ब्यूरो बांदा। खनन पट्टे के नाम पर सरपट्टा अवैध खनन किए जाने पर आखिरकार मरौली खादर खदान संचालक को जोर का झटका लगा। रविवार को जिलाधिकारी निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग के अधिकारियों ने खदान जाकर जांच की तो अवैध खनन मिला। इस पर दो करोड़, 32 लाख, 97 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी की गई है।
मरौली खादर खदान खंड संख्या पांच में जिलाधिकारी जे. रीभा के निर्देश पर रविवार को राजस्व विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने जांच की। जांच के दौरान स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 25,886 घन मीअर बालू का अवैध खनन और परिवहन कार्य पाया गया। जबकि खनन पट्टा क्षेत्र में ही खनन किया जाना चाहिए था। इस पर संयुक्त टीम ने दो करोड़, 32 लाख, 97 हजार, 400 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुए नोटिस जारी की है। गौरतलब हो कि यह खनन पट्टा संजीव कुमार गुप्ता किदवई नगर कानपुर के पक्ष में स्वीकृत है। खदान में अधाधुंध तरीके से अवैध खनन किया जा रहा था। नदी की बीच जलधारा में पोकलैंड मशीनों के जरिए भी अवैध खनन का कार्य किया जा रहा था। अवैध खनन सुर्खियां बना तो राजस्व और खनिज विभाग के अधिकारियों ने रविवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर खदान में जांच की। संयुक्त टीम की इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वाले खदान संचालकों में अफरा-तफरी मची हुई है।
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