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अनाधिकृत रूप से शाला में अनुपस्थित शिक्षकों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकी गई

अनाधिकृत रूप से शाला में अनुपस्थित शिक्षकों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकी गई

केएमबी नीरज डेहरिया 

सिवनी। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिवनी द्वारा जानकारी दी गई कि कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशानुसार विगत 26 नवम्बर को जिला विभाग प्रमुखों द्वारा विकासखंड छपारा में संचालित शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। जिला प्रमुखों द्वारा दिये गये निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं में पदस्थ शिक्षकों द्वारा सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृति बिना अनाधिकृत रूप से शाला में अनुपस्थित पाए गए प्राथमिक शिक्षक ठाकुर राम अहाके एकीकृत माध्यमिक शाला घुंघसा, प्राथमिक शिक्षक नारायण सिंह ठाकुर शासकीय प्राथमिक शाला झिरी, माध्यमिक शिक्षक रविशंकर मर्सकोले शासकीय प्राथमिक शाला झिरी, प्राथमिक शिक्षक बैजंती सिंह शासकीय प्राथमिक शाला खुर्सीपार, प्राथमिक शिक्षक अंजली बघेल शासकीय प्राथमिक शाला रणधीर नगर, प्राथमिक शिक्षक निशा बागरे शासकीय प्राथमिक शाला बिहिरिया, प्राथमिक शिक्षक सुरेश कटरे शासकीय माध्यमिक शाला इमली पठार, प्राथमिक शिक्षक हरिकृष्ण शर्मा शासकीय प्राथमिक शाला पायली कलां एवं प्राथमिक शिक्षक रामस्वरूप वरकडे शासकीय प्राथमिक शाला बर्रा टोला आदि शिक्षकों का कृत्य स्वेच्छाचारिता का घोतक है एवं म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) सामान्य (एक) (दो) (तीन) के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का समुचित पालन न किए जाने के परिणाम स्वरूप म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण) नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 (4) में निहित प्रावधान अंतर्गत होने के कारण इनकी एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने संबंधी कार्यवाही की गई।
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