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एंबुलेंस न मिलने से किशोर की मौत के मामले में जनउपयोगी लोक अदालत ने क्षतिपूर्ति दिए जाने का दिया निर्देश

एंबुलेंस न मिलने से किशोर की मौत के मामले में जनउपयोगी लोक अदालत ने क्षतिपूर्ति दिए जाने का दिया निर्देश

केएमबी नीरज डेहरिया 

सिवनी। बरघाट ब्लॉक के पुनिया गांव में एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण एक किशोर की मौत होने के मामले में जनउपयोगी लोक अदालत ने को फैसला सुनाया। इस फैसले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी, बीएमओ बरघाट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बरघाट व 108 एंबुलेंस संचालक कंपनी जैस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को फैसले की तारीख से 30 दिन के अंदर मृतक के स्वजनों को 14 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का 6% साधारण ब्याज के साथ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। पोनिया गांव के किशोर को जिला अस्पताल ले जाने के लिए 108 एंबुलेंस न मिल पाने से उपचार में देरी व लापरवाही के कारण किशोर की बीते मई माह में मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जन उपयोगी लोक अदालत सिवनी में पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी, बीएमओ बरघाट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बरघाट, 108 एंबुलेंस संचालक कंपनी को नोटिस जारी किए थे। वही जन उपयोगी लोक अदालत के समक्ष किशोर के सामने गवाही देते हुए चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण किशोर की मृत्यु होने के कथन दिए थे। इस आधार पर न्यायाधीश विकास शर्मा ने मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का फैसला सुनाया।
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