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कुर्राफाट के अनुसार पैमाइश होने के बाद भी दबंग विपक्षियों द्वारा पीड़ित को दी जा रही है धमकियां

कुर्राफाट के अनुसार पैमाइश होने के बाद भी दबंग विपक्षियों द्वारा पीड़ित को दी जा रही है धमकियां 

केएमबी ब्यूरो रानू शुक्ला

बांदा। बटवारा का वाद निर्णीत होने के बावजूद कुर्राफाट के अनुसार राजस्व कर्मियों के द्वारा पैमाइश करने के बाद भी विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं धमकी देने के संबंध में प्रार्थी ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन दिया। मामला बांदा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर प्रार्थी ग्राम बसहरी परगना व तहसील जिला बांदा स्थित गाटा संख्या 881 रकबा 2.808हे के 1/2 का सहखातेदार है मनीष कुमार बनाम बब्बू वाद संख्या 110-1 न्यायालय उप जिलाधिकारी बांदा धारा 176 जमीन विवाद अधिनियम के अंतर्गत दायर हुआ था। निर्णय में कुराफाट रंगा भेदी नक्शा के अनुसार लेखपाल कानूनगो 20 दिन पूर्व पैमाइश कर आए हैं। विपक्षी मनीष कुमार के पिता चंद्रभान के द्वारा पैमाइश का उल्लंघन कर पूरे खेत में जहां चाहता है वहां जोड़ता है, परेशान करता है। ऐसा प्रार्थी का कहना है कि पूरे खेत में जहां चाहता है वहां जोड़ता है परेशान करता है और जहां पर बंटवारे में विपक्षी को मिला है वहां नहीं संतोष कर रहा है तथा दो नाली बंदूक लेकर आ जाता है। हवाई फायर करने लगता है। प्रार्थी को भयभीत करता है। दबंगई एवं गुंडई होने के कारण प्रार्थी का जीना मुश्किल हो गया है। प्रार्थी ने बांदा जिलाधिकारी से न्याय की लगाई गुहार।
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