ग्राम पंचायत घोराड़ में राष्ट्रीय पेसा दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
घोराड़,छिंदवाड़ा। ग्राम पंचायत घोराड़ में बुधवार को राष्ट्रीय पेसा दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम (पेसा एक्ट) की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इस अवसर पर बताया गया कि पेसा एक्ट को केंद्र सरकार द्वारा 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। यह कानून आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता स्व. दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर बनाया गया, जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में पेसा मोबिलाइज़र लवकुश कुमरे ने कहा कि पेसा एक्ट स्थानीय स्वशासन की रीढ़ है। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति ग्राम क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कर सकता। ग्राम सभा को मिनी संसद और मिनी न्यायालय बताते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के पास न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से जुड़े अधिकार निहित हैं। न्यायालयों ने भी ग्राम सभा को सबसे बड़ी संस्था माना है। कार्यक्रम में पेसा ग्राम सभा अध्यक्ष अनिल कोवाची, सरपंच सुनीता कुमरे, रोजगार सहायक गोविंद बिजवार, पंचायत स्टाफ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को पेसा एक्ट के अधिकारों और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति जागरूक करना रहा।
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