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अरुणा शुक्ला हत्याकांड के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अरुणा शुक्ला हत्याकांड के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

केएमबी विनोद मरकाम

सिवनी। जिले के घंसौर थाना में पुलिस को दिनांक 16 सितंबर 2018 को ग्राम कटोरी में महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर ग्राम कटोरी पहुंचने पर पुलिस द्वारा महिला की लाश जमीन पर पडी हुई पाया गया था। उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चला था कि मृतका का नाम अरूणा शुक्ला है और वह माध्यमिक शाला कटोरी में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी।पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चलता है कि सुरेन्द्र पिता लामू सैयाम उम्र 20वर्ष निवासी कटोरी शाम के समय मृतका के घर के आसपास घूम रहा था।पुलिस सुरेन्द्र को पकडकर कड़ाई से पूछताछ की गई थी, पूछताछ में वह बताता है कि उसका पिता लामू सैयाम उसको तथा उसकी मां एवं भाई को छोडकर मृतका के साथ लगभग 2 वर्षों से गांव में ही किराये के मकान में रह रहा था, जिस बात की खुन्नस उसके मन में थी। घटना दिनांक को उसे पता चलता है कि उसके पिता जबलपुर गये हुये है तथा मृतका घर पर अकेली है। वह मौका देखकर रात में घर में घुसता है और रस्सी से मृतिका का गला घोंट कर हत्या कर देता है। पुलिस मौके पर ही धारा 302, 201 भादवि के तहत आरोपी सुरेन्द्र के खिलाफ लेखबद्ध करती है और आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत चालान दिलीप गुप्ता द्वितीय अपर सत्र न्यायालय लखनादौन में प्रस्तुत करती है। न्यायालय में शासन की ओर से अनिल माहोरे विशेष लोक अभियोजक एवं वरिष्ठ सहा जिला लोक अभियोजक अधिकारी साक्ष्य प्रस्तुत करते है। न्यायालय के द्वारा आरोपी सुरेन्द्र को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000रू जुर्माना तथा धारा 201 भादवि में दो वर्ष का कठोर कारावास तथा 1 हजार रू के जुर्माने से दण्डित किया गया।
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