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नसबंदी के आधार पर कृषि भूमि का दिया हुआ पट्टा 26 साल बाद निरस्त

नसबंदी के आधार पर कृषि भूमि का दिया हुआ पट्टा 26 साल बाद निरस्त

केएमबी जगन्नाथ मिश्र

बल्दीराय,सुल्तानपुर। नसबंदी के आधार पर अपात्र व्यक्ति को किया गया कृषि भूमि का पट्टा छब्बीस साल बाद अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। मामला बल्दीराय तहसील के हलियापुर गाँव का है। वर्ष1996 में हलियापुर की प्रधान कृष्णा सिंह थी।उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम का सहारा लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की वेशकीमती जमीन गाटा संख्या 321 व 271 को अपनी सगी जेठानी के नाम अपात्र होते हुए भी कृषि आवंटन कर दिया जबकि इनके ससुर के नाम काफी जमीन थी। उस समय ग्रामपंचायत सदस्यों की शिकायत पर उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट पर पट्टा निरस्तीकरण के तहत अपर जिलाधिकारी प्रशासन के यहाँ वाद चलता रहा। वहां से तहसील बल्दीराय से पुनः आख्या मांगी गई तो तत्कालीन उपजिलाधिकारी वंदना पांडे ने अट्ठारह अप्रैल को नसबंदी के आधार पर अपात्र व्यक्ति कृष्णा सिंह को दिया गया कृषि पट्टा निरस्त करने की रिपोर्ट दी। अपर जिलाधिकारी बी0प्रसाद ने अपने आदेश में नसबंदी व सगे भाई भतीजावाद व परिवार में प्रधान द्वारा लाभ देने के आधार पर छब्बीस साल बाद मामले में फैसला देते हुए कृष्णा सिंह को किया गया कृषि आवंटन निरस्त कर जमीन को ग्राम सभा के खाते में दर्ज करने का आदेश दिया है।
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