विज्ञापन लगवायें

अपना विज्ञापन हमें भेजें व्हाट्सएप नं० 9415968722 पर

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का सुलह समझौता के जरिए सुलझाएं

11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का सुलह समझौता के जरिए सुलझाएं

केएमबी मो0 अफसर

सुलतानपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय के आदेशानुसार 11 फरवरी 2023 दिन शनिवार को आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर व अभिषेक सिन्हा अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालत सुल्तानपुर द्वारा जनपद सुल्तानपुर एवं अमेठी से संबंधित समस्त वादकारियो एवं अधिवक्ताओं से अपील की गई कि 11 फरवरी 2023 को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी अपने अधिक से अधिक वादों का सुलह समझौता के जरिए निस्तारित कराते हुए लोक अदालत का लाभ उठाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जिसमें निस्तारित हुए मुकदमों से संबंधित पक्षकारों को बराबर का निर्णय प्राप्त होता है। उसमें न किसी की जीत होती है और न किसी की हार। इसलिए पुनः सभी वादकारियो से अपील की जाती है कि अपने अधिक अधिक मुकदमों को कल 11 फरवरी 2023 को  आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में जरिए सुलह समझौता निस्तारित करा कर लाभ उठाएं। अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के सामने शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस संबंधित धारा-138 ए.एन.आई. एक्ट के वाद, बैंक रिकवरी के वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रमवाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित शमनीय दंड वाद, वैवाहिक, पारिवारिक वाद, भूमि अध्यप्ति वाद, सेवानिवृत्त के परिलाभों संबंधित मामले, राजस्व वाद सहित अन्य सिविल वाद की सुनवाई होगी।
और नया पुराने

Ads

Click on image to Read E-Paper

Read and Download Daily E-Paper (Free) Click Here👆

نموذج الاتصال