जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह की सजा पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह की सजा पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

केएमबी जगन्नाथ मिश्र

सुल्तानपुर। वर्ष 2016 के एक केस में स्पेशल जज,एमपी/एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर ने बीते तीन दिसम्बर को सुनाई थी दो साल की सजा व जुर्माना। सजा के खिलाफ ऊषा सिंह ने ली थी उच्च न्यायालय की शरण।दो फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय ने अपील के निस्तारण तक सजा पर रोक लगा दी है, जिससे अब उनके अध्यक्ष पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। फैसले से ऊषा सिंह के बल्दीराय के समर्थकों में खुशी व्याप्त है।
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