इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्वामी प्रसाद को सुरक्षा देने की मांग करने वाली याचिका खारिज की
केएमबी रुखसार अहमद
लखनऊ। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत से वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा देने संबंधी राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया था। हालांकि अदालत ने उन्हें यह छूट दी है कि उनकी सुरक्षा के आकलन संबंधी आयुक्तालय स्तर की सुरक्षा समिति के आदेश को वह सक्षम मंच के समक्ष चुनौती दे सकते हैं, जिसके आधार पर उनकी सुरक्षा कम की गयी थी।