जेल निरीक्षण में बोले एडीजे, गरीब बंदियों को निशुल्क मिलेगी कानूनी सहायता
सुल्तानपुर। जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज ने बंदियों के हाल-चाल लेने के बाद कहा कि यदि किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं है अथवा सजायाफ्ता बंदी है और अपील हाईकोर्ट में नहीं हुई है तो वह इसकी सूचना तत्काल कारागार में स्थित लीगल एड क्लीनिक को दें जिससे उनके मुकदमों की पैरवी सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से कराई जा सके। अपर जिला जज व सचिव अभिषेक सिन्हा और एसीजीएम प्रथम योगेश कुमार ने आज जिला कारागार में महिला बैरक, बाल बन्दी बैरक , अस्पताल तथा अन्य बैरक का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ-सफाई व अन्य स्थितियों पर नजर रखते हुए जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयोजित शिविर में बंदियों को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि बंदियों को कानूनी लाभ पहुंचाना विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व है । ऐसे में कोई भी बंदी कानून की सहायता विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है। जेल निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक आचार्य डॉ उमेश सिंह ने दी जा रही सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं से न्यायिक अधिकारियों को अवगत कराया। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल तारकेश्वर सिंह, नागेंद्र सिंह,जेलर, डिप्टी जेलर व पैरा लीगल वालंटियर सतीश कुमार पांडेय मौजूद रहे।
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