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तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ेगा भारी, जुर्माने के साथ तीन साल की होगी जेल

तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ेगा भारी, जुर्माने के साथ तीन साल की होगी जेल

केएमबी जगन्नाथ मिश्रा

सुल्तानपुर- डीजे संचालकों के साथ बैठक कर बताए शासन के निर्देश। बल्दीराय थाने पर थानाध्यक्ष ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की।आगामी त्यौहारों के दौरान डीजे/लाउडस्पीकर को बजाने को लेकर शासन द्वारा जारी निर्देशों को बताया।सभी ने नियमों के तहत डीजे संचालन को लेकर सहमति दी।बल्दीराय थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि सावन महीने व कावंड़ मेला की शुरुआत होने वाली है।वही इसी दौरान मोहर्रम का त्योहार भी है।ऐसे में डीजे/लाउडस्पीकर का सर्वाधिक उपयोग लोगों द्वारा किया जाता है। इसको लेकर सरकार द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए है।इसका सभी को पालन करना है।उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तथा शासन के आदेश को विस्तार से बताया।साथ ही कान फोड़ू तीव्र आवाज में डीजे बजाने पर कार्यवाई की चेतावनी दी।उन्होंने कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर जुर्माना तो लगेगा ही साथ ही तीन साल की जेल भी होगी। डीजे संचालकों को प्रशासन के निर्धारित नियमों के अनुसार कारोबार करने और बिना अनुमति के डीजे नहीं बजाने की हिदायत दी।डीजे संचालकों ने नियमों का पालन करने पर सहमति प्रदान की।बैठक में पारा चौकी इंचार्ज चंद्र शेखर सोनकर, अमित मिश्र, किशन रावत,रवि अग्रहरि, प्रदीप कुमार, शंकर कुमार, सूरज,राजेश यादव, नौसाद,महेश प्रजापति, शिवकुमार, समर यादव, सद्दाम हुसैन, संजय कुमार राजकिशोर यादव, रमजान अली,राजेंद्र प्रसाद आदि डीजे संचालक मौजूद रहे।
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