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ग्राम सभाओं के कार्यों का प्राक्कलन अब करेंगे इम्पैनल्ड कंसल्टिंग इंजीनियरडीपीआरओ ने भेजा सचिव और ग्राम प्रधानों को शासनादेश

ग्राम सभाओं के कार्यों का प्राक्कलन अब करेंगे इम्पैनल्ड कंसल्टिंग इंजीनियर


डीपीआरओ ने भेजा सचिव और ग्राम प्रधानों को शासनादेश

केएमबी ब्यूरो
सुलतानपुर। डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज लखनऊ ने शासनादेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों के कामों का प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका तैयार करने हेतु राज्य स्तर से जनपद हेतु 25 रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर इम्पैनल्ड किया गया है। इम्पैनल्ड इंजीनियर को शुल्क के रूप में ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने पर 01 प्रतिशत धनराशि एवं माप पुस्तिका तैयार करने पर प्राक्कलित लागत का 1 प्रतिशत धनराशि दिये जाने की अनुमन्यता की गयी है।
डीपीआरओ ने बताया कि उक्त के क्रम में मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 मे ओडीएफ प्लस हेतु चयनित ग्राम पंचायत में कन्सल्टिंग इंजीनियर्स को ग्राम पंचायत का दायित्व दिये जाने के निर्देश दिये गये है, सम्बंधित कन्सल्टिंग इंजीनियरों के द्वारा ही ओबीए प्लस के साथ-साथ विभाग के अन्य कार्यों (राज्य वित आयोग/ केन्द्रीय वित्त आयोग/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं अन्य योजनाओं यथा बहुउद्देशीय पंचायत भवन, अत्येष्टि स्थल आरजीएसए का प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका तैयार कराये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही पत्र में यह भी उल्लिखित है कि किसी भी कन्सल्टिंग इंजीनियर को ग्राम पंचायतों के निर्धारण के लिए दो अलग-अलग विकास खण्डों की ग्राम पंचायत आवंटित न की जाय। जनपद की कुल चयनित ग्राम पंचायतों को कुल कार्यरत कन्सल्टिंग इंजीनियर्स में बराबर-बराबर वितरित किये जाये। यदि यह संख्या बराबर न बैठती हो तो आवश्यकतानुसार प्रति कन्सल्टिंग इंजीनियर्स ग्राम पंचायतों का निर्धारण कम या अधिक किया जा सकता है। यदि किसी विकास खण्ड में ओडीएफ प्लस के लिए चयनित ग्राम पंचायतों की औसत संख्या से अधिक है तो ऐसी परिस्थिति में उस विकास खण्ड में एक से अधिक कन्सल्टिंग इंजीनियर्स को दायित्व दिया जा सकता है परन्तु फिर भी उस कन्सल्टिंग इंजीनियर्स को किसी दूसरे विकास खण्ड में न लगाया जाय। डीपीआरओ शुक्ल ने समस्त पंचायत सचिवों और ग्राम प्रधानों को  निर्देशित किया  है कि उपरोक्तानुसार शासनादेश/निदेशक महोदय दिये गये निर्देशों के अनुसार इम्पैनल्ट कन्सल्टिंग इंजीनियर्स से कार्य लेना गम्भीरता से लेते हुए सुनिश्चित करें।
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