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व्यापार बंधु की बैठक में डीएम ने व्यवसाईयों की समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश

व्यापार बंधु की बैठक में डीएम ने व्यवसाईयों की समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश

केएमबी संवाददाता
सुलतानपुर 23 फरवरी।जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता व मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापार बन्धु की बैठक आयोजित की गयी है। बैठक में बिरसिंहपुर स्थित जिला पंचायत के दुकानों के बकाया किराया न जमा करने के सम्बन्ध में सभा को व्यापारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिला पंचायत की इस सम्बन्ध में एक बैठक हुई थी, जिसमें विधायक सदर राज प्रसाद उपाध्याय द्वारा यह मांग की गयी है कि आर0सी0 की कार्यवाही अभी स्थगित रखी जाय, व्यापारियों को एक मौका और दिया जाय। नगर पालिका परिषद द्वारा अवैध पार्किंग संचालित किये जाने, शहर के विभिन्न जगहों पर लोडिंग व अनलोडिंग के नाम पर वसूली से सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा सभा को अवगत कराया गया कि शहर में जो भी पार्किंग की समस्या बनी हुई है वह केशकुमारी विद्यालय के पास बन रहे पार्किंग स्थल बनने के बाद हल हो जायेगी। लोडिंग व अनलोडिंग के नाम पर वसूली से सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी को अवगत कराया गया कि अधिशाषी अधिकारी नं0पा0परि0 सुलतानपुर का स्थानान्तरण हो चुका है नये अधिशाषी अधिकारी के पदभार ग्रहण करते हुए ही इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) सुलतानपुर की अध्यक्षता में एक बैठक कराने के निर्देश दिये गये। ट्रांसपोर्टनगर स्थित दुकानों के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी(वि0 एवं रा0) सुलतानपुर को निर्देश दिये। नवागत अधिशाषी अधिकारी के पदभार ग्रहण करते ही इस सम्बन्ध में एक बैठक करते हुए निस्तारण करायें। उक्त बैठक में बाधमण्डी चैराहे से राहुल टाकीज रोड पर 200 मी0 तक अवैध पार्किंग स्थल बनने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया द्वारा आश्वासन दिया गया कि केशकुमारी विद्यालय के पास बन रहे पार्किंग स्थल बनने के बाद शहर में हो रही पार्किंग की समस्या का हल स्वतः हो जायेगा। नगर में सब्जी मण्डी स्थित मोहल्ले में अंग्रेजी एवं देशी शराब के ठेके को अन्यत्र स्थानान्तरित कराने के सम्बन्ध में जिला आबकारी अधिकारी सुलतानपुर द्वारा पत्र के माध्यम से बताया गया कि प्रश्नगत दुकान उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली-2008 (यथा संशोधित) कके नियम-4 जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि विकास प्राधिकरण व औद्योगिक विकास प्राधिकरण या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा ‘‘वाणिज्यक‘‘ या ‘‘ औद्योगिक‘‘ के रूप में अभिहित क्षेत्रों में दूरी का यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदया द्वारा बताया गया कि अभिहित क्षेत्रों में दूरी का यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शहर में बन रहे वेडिंग जोन वेडिंग जाने के प्रभावी हो जाने के बाद सब्जी मण्डी वेडिंग जाने में स्थानान्तरित हो जायेगी, जिससे कुछ समस्याओं का हल स्वतः हो जायेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गौरव शुक्ला, अपर जिलाधिकारी(वि0एवंरा0) सुनंदु सुधाकरन, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र सिंह, उपायुक्त उद्योग अनूप श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त राज्य कर पंकज सिंह, लीड बैंक अधिकारी अनुराग संखवार, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, आबकारी निरीक्षक, अवर अभियन्ता, अवर अभियन्ता जिला पंचायत, सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, प्रमुख बैकों के प्रबन्धक सहित जिले के प्रमुख व्यवसायिक, उद्यमी व अन्य विभागों, अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
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