सहायक श्रम आयुक्त सुल्तानपुर द्वारा मृतक आश्रितों को दी गई क्षतिपूर्ति

सहायक श्रम आयुक्त सुल्तानपुर द्वारा मृतक आश्रितों को दी गई क्षतिपूर्ति

केएमबी संवाददाता

सुल्तानपुर। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत सहायक श्रम आयुक्त सुल्तानपुर मधुबन राम द्वारा न्यायालय में वादित मुकदमों के राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने के बाद मृतक आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में 18 लाख से अधिक की धनराशि का भुगतान किया गया। जनपद सुल्तानपुर के गांव मुरहा घेमा मार्केट दियरा के पास में विद्युत लाइन का कार्य करते समय करंट लगने से दिनांक 26 मई 2024 को आदिल खान नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जिससे संबंधित वाद न्यायालय में चल रहा था। प्रथम नोटिस के उपरांत ही प्रतिवादी कंपनी ने निर्देशित धनराशि रुपए 16,49,625 जमा कर दिया था। जिसे दिनांक 14 दिसंबर 2024 को मृतक आश्रितों को भुगतान कर वाद का निस्तारण कराया गया। स्वर्गीय आदिल खान पुत्र सत्तार खान ग्राम व पोस्ट धून जिला भरतपुर राजस्थान की पत्नी सन्नो बानो को चेक के माध्यम से 5,49,625.00 और 5 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से दिया गया। स्व0 आदिल खान की माता श्रीमती परमीना को चेक के माध्यम से एक लाख और फिक्स्ड डिपॉजिट (एमआईएस) के माध्यम से पांच लाख दिया गया। इसके अलावा जनपद बहराइच के एक मामले में आपसी सहमति बन जाने पर 95675 रुपए का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया। सहायक श्रम आयुक्त सुल्तानपुर मधुबन राम ने बताया कि मृतक आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि को प्राप्त कराने के लिए मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहता है।
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