डीएम के निर्देश पर होली पर्व पर जिले की समस्त देशी/बिदेशी मदिरा व बीयर की दुकानें रहेंगी बन्द

डीएम के निर्देश पर होली पर्व पर जिले की समस्त देशी/बिदेशी मदिरा व बीयर की दुकानें रहेंगी बन्द
सुलतानपुर 12 मार्च/जनपद में होली के पर्व पर लोकशान्ति बनाये रखने के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट कुमार हर्ष ने 14 मार्च, 2025 (होली के दिन) सायं 05ः00 बजे तक जनपद की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर के फुटकर अनुज्ञापन, मॉडलशॉप, भांग के फुटकर अनुज्ञापन एफ0एल0-07/06 बार अनुज्ञापन तथा समस्त प्रकार के थोक अनुज्ञापन बन्द रखे जायेंगे। इस बन्दी के लिये सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
और नया पुराने

Ads

📺 KMB LIVE TV

Ads by Eonads

نموذج الاتصال