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वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी; देश में बना नया कानून

वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी; देश में बना नया कानून

केएमबी संवाददाता नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 संसद में तीखी बहस और मतदान के बाद पास हुआ। सबसे पहले, विधेयक को लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश किया गया। गुरुवार तड़के तक चली चर्चा के बाद इसे मतदान के लिए रखा गया। 288 ने पक्ष में और 232 ने विरोध में वोट दिया। इसके बाद राज्यसभा से संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति भवन की ओर से शनिवार रात इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें कहा गया, 'संसद से पास वक्फ संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।' मुर्मू ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक, 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया है। सरकार का दावा है कि यह वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोकेगा। विपक्ष इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मानता है और सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती भी दी गई है।




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