भारत-नेपाल सीमावर्ती जिलों में अचल संपत्ति के पंजीकरण हेतु पैन अनिवार्य
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में अचल संपत्ति (जमीन/मकान) की रजिस्ट्री के लिए अब PAN कार्ड अनिवार्य कर दिया है। 5 फरवरी 2026 से प्रभावी इस नए नियम के तहत, अब फॉर्म-60 का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित खतरों को रोकने के लिए उठाया गया है।
प्रमुख विवरण:
अनिवार्यता: क्रेता और विक्रेता दोनों को अब ऑनलाइन पोर्टल पर अपने PAN की जानकारी देनी होगी। विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से पैन का तुरंत ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध लेन-देन और विदेशी फंडिंग से होने वाली संदिग्ध संपत्ति खरीद पर लगाम लगाना। यह नियम भारत-नेपाल सीमा से लगे सभी उत्तर प्रदेश के जिलों में लागू होगा, जिसमें गोरखपुर सहित अन्य सीमावर्ती इलाके शामिल हैं। अब बिना PAN सत्यापन के जमीन या मकान की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी।
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