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सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने की हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने की हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक 

केएमबी राजन शर्मा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव OBC आरक्षण के बिना कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव तीन महीने के लिए टालने की इजाजत दी है। इस तीन महीने के समय में पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया आयोग अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा। इस दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकेगा। यूपी में निकाय चुनाव OBC आरक्षण के बिना ही कराने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में (पॉइंट-सी) के बारे में निर्देशित किया है, इस पर रोक लगाई जाती है। इस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरक्षण बिना चुनाव कराने के आदेश पर रोक की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सरकार की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता केस लड़ रहे हैं। 2 जनवरी को हुई सुनवाई में मेहता ने SC के सामने सरकार का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाना चाहिए। यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 26 दिसंबर को बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। ऐसे में OBC के लिए आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी। वहीं, कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद CM योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। उन्होने कहा कि पहले OBC आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे।
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