विज्ञापन लगवायें

अपना विज्ञापन हमें भेजें व्हाट्सएप नं० 9415968722 पर

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

किशोरी के साथ दुष्कर्म का घिनौना खेल खेलने के दोषी को मिली 10 साल की कठोर सजा

किशोरी के साथ दुष्कर्म का घिनौना खेल खेलने के दोषी को मिली 10 साल की सजा

किशोरी की इज्जत से खेलने के लिए शादी के फर्जी प्रपत्र तैयार कर खेला था घिनौना खेल

केएमबी रूकसार अहमद

सुलतानपुर। सोलह वर्षीय किशोरी को हबस का शिकार बनाने वाले नौशाद अहमद को दोषी करार देते हुए स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मालूम हो कि कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित बहमरपुर रवनिया गांव निवासी आरोपी नौशाद अहमद के खिलाफ इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले अभियोगी ने दो फरवरी 2020 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना की सुबह आरोपी के बहकावे में आकर पीड़िता घर से जेवरात व नगदी समेत अन्य सामान लेकर उसके साथ चली गई। अभियोगी के मुताबिक आरोपी नौशाद उसे लुधियाना (पंजाब) लेकर गया था। इस मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और पीड़िता की बरामदगी की। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता अवयस्क निकली, जिसने अपने बयान में आरोपी के जरिए दुष्कर्म करने की पुष्टि की। मामले के आरोपी नौशाद अहमद के जरिए अपने बचाव के लिए गलत तरीके से पीड़िता किशोरी को वयस्क दिखाकर एवं उसके हिंदू होने के बावजूद मुस्लिम धर्म की उसकी जाति बताकर एक फर्जी नोटरियल शादी का अनुबंध-पत्र भी तैयार करा लिया गया और उसी आधार पर दुष्कर्म के आरोप को फर्जी बताने का प्रयास करने लगा। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी नौशाद अहमद के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्को को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताने का भरसक प्रयास किया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने आरोपी नौशाद अहमद के जरिये किये गये अपराध को अत्यंत गम्भीर व घृणित अपराध बताते हुए उसे दोषी ठहराकर कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने मामले में आरोपी नौशाद अहमद को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जज पवन कुमार शर्मा की कोर्ट की सक्रियता से लगातार आ रहे फैसलों से अपराधियों में दहशत का माहौल है और आम जनता में कोर्ट के प्रति विश्वास बढ़ा है।
और नया पुराने

Ads

Click on image to Read E-Paper

Read and Download Daily E-Paper (Free) Click Here👆

نموذج الاتصال