2

एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर में मुख्तार को 10 साल व अफजाल को सुनाई 4 साल की सजा

एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर में मुख्तार को 10 साल व अफजाल को सुनाई 4 साल की सजा

केएमबी संवाददाता

मुख्तार अंसारी के बाद उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। सजा होने के बाद अफजाल की सांसदी जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित हैं। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में जुड़ा जबकि अफजाल कोर्ट में पेश हुए। यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर के इस मामले मे पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।
expr:data-identifier='data:post.id'

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

7


 

8

6