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जिले के बहुचर्चित "रुस्तम हत्याकांड" में बहस की कार्रवाई शेष रह जाने के चलते टला फैसला

जिले के बहुचर्चित "रुस्तम हत्याकांड" में बहस की कार्रवाई शेष रह जाने के चलते टला फैसला

केएमबी ब्यूरो रुखसार अहमद

सुलतानपुर। बहुचर्चित "रुस्तम हत्याकांड" में फैसला टल गया। बहस की कार्रवाई शेष रह जाने के चलते अदालत ने फैसले की तारीख आगे बढा दिया। आगामी 13 अप्रैल को बचाव पक्ष को शेष बहस के लिए तारीख निर्धारित की गई। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल ने बताया कि अभियोजन पक्ष की बहस हो पूरी हो चुकी है। मामले में अदालत ने पिछली पेशी पर निर्णय के लिए 11 अप्रैल की तारीख नियत कर बचाव पक्ष को निर्णय की तिथि के पूर्व तक बहस पूर्ण करने का दिया निर्देश दिया था। फिलहाल कुछ कार्रवाई शेष रह जाने की वजह से अदालत ने 13 अप्रैल बहस के लिए तारीख लगाई गई है। मालूम हो कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में नॉर्मल चौराहे के पास तीन मार्च 2010 को करीब रात आठ बजे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। मृतक रुस्तम गोसाईगंज थाना क्षेत्र के भोएं कठार का रहने वाला था। रुस्तम के मामा मो. कलीम ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में अभियोगी मो. कलीम, अभियोगी के अलावा दिलशाद व मो. शाहिद घटना के चश्मदीद गवाह थे। अभियोगी ने हत्याकांड में शमीमुद्दीन उर्फ छुट्टन, उनके भाई अजमुद्दीन उर्फ फौजी, नूर आलम, मुकीब व मुफीद उर्फ शफीद उर्फ पप्पू को आरोपी बनाया। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बजूपुर के सभी आरोपी रहने वाले हैं।
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