जनपद पंचायत छपारा की सदस्य आशालता बघेल का चुनाव कलेक्टर ने घोषित किया शून्य

जनपद पंचायत छपारा की सदस्य आशालता बघेल का चुनाव कलेक्टर ने घोषित किया शून्य

केएमबी नीरज डेहरिया

सिवनी। जिले के अंतर्गत छपारा तहसील के वार्ड नम्बर 04 से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सुरक्षित सीट से मेहरा समाज की सदस्य रेखा अजय हारले ने अपना नामांकन दाखिल किया वही राजपूत ठाकुर की उपजाति बागरी जाति की आशालता बघेल ने झूठे शपथपत्र के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग से फार्म जमा किया आपत्ति प्रस्तुत करने पर आपत्ति निरस्त हो गयी चुनाव पश्चात आशालता बघेल विजयी घोषित हुई। अनुसूचित जाति की सुरक्षित सीट से रेखा अजय हारले ने एक चुनाव याचिका अंतर्गत धारा 122मप्र पँचायत राज अधिनियम के तहत न्यायालय कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका याचिका क्रमांक 01 अ,89 ,21 ।2022,23 में दिनांक 12 12 2023 को निर्णय घोषित करते हुए वार्ड नम्बर 04 से आशालता बघेल का निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए पुनः चुनाव कराए जाने के आदेश पारित करते हुए कहा कि सिवनी जिले के बागरी जाति के सदस्य अनुसूचित जाति के अंतर्गत मान्य नही है वही कलेक्टर न्यायालय में आशालता को एक माह में स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया पर बागरी जाति की सदस्य ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आवेदन पेश किया जो खारिज हो गया इस प्रकार इस याचिका का निराकरण हुआ।याचिकाकर्ता की ओर से एड. सुरेन्द्र बरमाते जी ने पैरवी की 
कलेक्टर न्यायालय का उक्त आदेश अनुसूचित जाति वर्ग के लोगो के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भविष्य में कोई फर्जी व्यक्ति अनुसूचित जाति को मिले आरक्षण का अनुचित लाभ नही ले सकेंगे।
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