ग्रामसभा की जमीन हड़पने के आरोप में ग्राम प्रधान शिवगढ़ सूरज साहू को जिलाधिकारी ने किया सस्पेंड
डीएम के निर्देश पर समस्त वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार पर लगी रोक
सुलतानपुर: डीएम कृतिका ज्योत्स्ना के निर्देश पर जिले के शिवगढ़ ग्राम प्रधान सूरज साहू का प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार पर रोक लगा दिया गया है। डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने बताया कि शिवगढ़ निवासी आशुतोष सिंह ने ग्राम प्रधान शिवगढ़ के विरुद्ध तालाब व ग्राम सभा की भूमि पर कई वर्षों से अनाधिकृत तरीके से कब्जा सम्बन्धी शिकायती प्रार्थना पत्र देकर जांच कराने की मांग की गई थी, इसी क्रम में डीएम ने उपायुक्त श्रम रोजगार को जांच अधिकारी नामित करते हुए प्रकरण जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। उपायुक्त श्रम रोजगार की जांच आख्या में तालाब गाटा संख्या 251 एवं नवीन परती की भूमि गाटा संख्या 2016 पर ग्राम प्रधान शिवगढ़ सूरज साहू द्वारा अवैध कब्जा किया जाना पाया गया। उक्त के संबंध में ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया। कारण बताओ नोटिस में संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर डीएम कृतिका ज्योत्स्ना ने शिवगढ़ ग्राम प्रधान को अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से न करने, तालाब खाते की भूमि एवं नवीन परती भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा करने व शासनादेशों एवं प्राविधानों का उल्लंघन करने आदि के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। जिसके कारण प्रधान का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार को सीज करते हुए डीएम ने उक्त प्रकरण की अंतिम जांच मुख्य राजस्व अधिकारी को नामित करते हुए निर्देशित किया है कि प्रकरण की जांच कर स्पष्ट आख्या अभिलेखीय साक्ष्यों एवं संस्तुतियों सहित एक माह के भीतर डीपीआरओ कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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