सदर तहसील में विनियमित क्षेत्र का बढा दायरा, बिना नक्शा पास कराए अब नहीं करा सकेंगे निर्माण



सदर तहसील में विनियमित क्षेत्र का बढा दायरा, बिना नक्शा पास कराए अब नहीं करा सकेंगे निर्माण
सुल्तानपुर। सदर तहसील क्षेत्र में विनियमित क्षेत्र का दायरा बढ़ गया है विनियमित क्षेत्र में अब ओदरा, अंगनाकोल, सैदपुर, कमनगढ़, नकराही, परऊपुर, धरौली, लोहरामऊ, धर्मदासपुर, बल्लीपुर, घासीपुर, अहिमाने, बैजापुर, लाखीपुर, तमेड़ी, अमहट, अफ़लेपुर हरिहर ईसापुर,पयागपट्टी, ढखवा, कबरी सहित आसपास के गांव किए गए शामिल।
अमृत योजनांतर्गत G.I.S. आधारित महायोजना 2031 के तहत शासन ने दी स्वीकृति। अब बिना नक्शा पास करवाए किया निर्माण, तो होगी कार्यवाही म। विस्तृत जानकारी के लिए sultanpur.nic पर करें क्लिक। विनियमित प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र (एसडीएम सदर) विपिन द्विवेदी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी सूचना।
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