नवरात्रि में मीट की दुकानें धार्मिक स्थल से 500 मीटर के दायरे के बाहर ही खुलेगी

नवरात्रि में मीट की दुकानें धार्मिक स्थल से 500 मीटर के दायरे के बाहर ही खुलेगी

केएमबी संवाददाता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवरात्र में मीट की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आज से शुरू हो गई चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर सरकार ने राज्य में अवैध बूचड़खानों पर सख्ती करने का आदेश दिया है। धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। यह रोक 6 अप्रैल तक रहेगी, जो कि नवरात्रि का आखिरी दिन है। यह आदेश नया नहीं है। पहले भी, 2014 और 2017 में ऐसे आदेश जारी किए गए थे। उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों (DM), जिला पुलिस प्रमुखों और नगर आयुक्तों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। इस काम के लिए जिला स्तर पर कमेटियां भी बनाई गई हैं। इन कमेटियों के मुखिया DM होंगे। 500 मीटर की परिधि के बाहर भी लाइसेंस के शर्तों के अधीन ही दुकानें संचालित होंगी। खुले में कोई नहीं बेचेगा। साल 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।
राम नवमी के दिन 6 अप्रैल 2025 को विशेष प्रतिबंध लागू होगा। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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