होली पर्व को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी: त्योहार के दौरान नहीं शुरू होगी कोई नई परंपरा

होली पर्व को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी: त्योहार के दौरान नहीं शुरू होगी कोई नई परंपरा

केएमबी ब्यूरो उर्मिला सिंह
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की नई परम्परा शुरू करने की अनुमति न दी जाये। सभी त्यौहार परम्परागत रूप से सम्पादित कराये जायें। होलिका दहन के समस्त स्थानों का भ्रमण तथा आयोजकों से गोष्ठी कर ली जाये होलिका के जिन स्थानों पर पूर्व में विवाद हो चुका है तथा संवेदनशील स्थानों पर रखी जाने वाली होलिका के स्थलों पर वरिष्ठ अधिकारी स्वयं भ्रमण कर लें। होलिका दहन के समय अग्निशमन व्यवस्था को सकिय रखा जाय तथा प्रत्येक होलिका दहन स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाये।
अराजक तत्वों को पूर्व से चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। विगत वर्षों में होली से सम्बंधित विवादों एवं मुकदमों की समीक्षा करते हुये तद्नुसार प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही समय से करा ली जाये। पुलिस कार्यालयों/इकाईयों के पुलिस बल को एकत्रित कर क्यूआरटी टीमें बनाकर दंगा नियंत्रण उपकरणों सहित तैयारी हालत में रखा जाये थानों के त्यौहार रजिस्टर का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय से अवलोकन कर लिया जाये। विगत वर्षों में होली के अवसर पर कोई विवाद परिलक्ष्ति हुए हो तो उसका समय से निराकरण करा लिया जाये। होली जुलूस के मार्गो पर अधिक से अधिक पुलिस बल के साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्व, से फ्लैग मार्च व एरिया डामिनेशन की कार्यवाही कर लिया जाये। 
होली पर्व शुक्रवार (जुमे) के दिन पड़ने के दृष्टिगत सभी धर्म के धर्मगुरूओं, धार्मिक व्यक्तियों, कार्यक्रम/जुलूस के आयोजकों, शान्ति समितियों तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ जनपद के पुलिस अधिकारियों तथा मजिस्ट्रेट द्वारा गोष्ठी कर ली जाय। इनके द्वारा त्यौहार से सम्बन्धित बतायी गयी समस्याओं का समय से निराकरण करा लिया जाये। धर्मगुरूओं/आयोजकों से समन्वय रखते हुये निरन्तर संवाद रखा जाय तथा सुदृढ़ कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभावी व निष्पक्ष कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जाये।
जनपदीय अभिसूचना तंत्र को आगामी होली पर्व के दृष्टिगत पूर्व से सक्रिय कर लिया जाये। जनपद के समस्त कार्मिकों की ब्रीफिंग करते हुये समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना, चौकी तथा बीट स्तर के कर्मियों को भी सचेत व सक्रिय रखा जाये। होली के सम्बन्ध में संकलित छोटी से छोटी सूचना/अभिसूचना को भी अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परतापूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाये। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर इसकी समुचित मानिटरिंग की जाये।
अवैध जहरीली शराब से होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को रोकने हेतु पूर्व से कार्ययोजना तैयार कर इसके निष्कर्षण, विक्रय तथा परिवहन को प्रतिबन्धित किया जाये। इस सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी एवं सार्थक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। आबकारी विभाग के पदाधिकारियों एवं स्थानीय मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर सचल दस्ते के रूप में छापेमारी व आकस्मिक चेकिंग की जाय तथा अवैध शराब विशेषतः मिथाइल अल्कोहल से शराब बनाने वालों एवं शराब भट्ठियों तथा अन्य प्रान्त से शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये। अवैध तथा अपमिश्रित शराब से होने वाली घटनाओं को रोकने हेतु आम जनमानस तथा शराब विक्रेताओं को निरन्तर जागरूक किया जाये।
मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिला अस्पताल एवं जनपद के अन्य अस्पतालों को एलर्ट पर रखा जाय और आकस्मिक चिकित्सा सेवायें दिन-रात सुचारू रखी जायें। 108 एम्बुलेन्स सेवा को एलर्ट पर रखा जाय तथा मोबाइल एम्बुलेंस की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवायें एवं उपकरण उपलब्ध रहे।
नगरनिगम/नगरपालिका के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पानी, साफ-सफाई एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाये। मिश्रित आबादी के क्षेत्रों, जुलूस के मार्गों विशेषकर जंक्शन प्याईण्ट्स एवं कम्युनल हॉट स्पॉट्स पर पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती, सीसीटीवी कैमरा व ड्रोन कैमरा से चेकिंग करते हुये सर्तकता बरती जाये। पोस्टर पार्टी एवं मार्निंग चेकिंग टीम का गठन किया जाय तथा उन्हें उनके दायित्यों से भली-भांति भिज्ञ करा दिया जाय। पोस्टर पार्टी को नियमित रूप से प्रातःकाल निकाला जाये। बाजार तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आस-पास वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में नियमित फुट पेट्रोलिंग की जाये तथा व्यापारी संगठनों के साथ गोष्ठी भी कर ली जाये। व्यापारियों के साथ एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार की घटना घटित न होने पाये।
भीड-भाड़ के स्थल, बाजार एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर नियमित रूप से बीडीएस टीम, स्नाईफर डॉग्स द्वारा एण्टीसेबोटाज चेकिंग करा ली जाये तथा बाजारों में पर्याप्त अग्निशमन की व्यवस्था रखी जाये। यूपी-112 से प्राप्त इवेन्ट का परिशीलन कर लिया जाय तया किस थाना क्षेत्र के किस स्थान पर घटना का इवेन्ट प्राप्त हुआ था, उसका वर्गीकरण कर हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुये समुचित पुलिस प्रबन्ध कर प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित करायी जाय। कमिश्नरेट/ जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये जोन/सेक्टर स्कीम में पुलिस व्यवस्थापन किया जाये। अतिसंवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती आवश्यतानुसार की जाये पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट नियुक्त करने हेतु समय से जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर लिया जाये।
दंगा नियंत्रण योजना का पूर्वाभ्यास कर लिया जाये तथा दंगा निरोधक उपकरणों की गुणवत्ता, उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय तथा उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर स्ट्राईकिंग रिजर्व के साथ व्यवस्थापित किया जाये। नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाने तथा त्वरित सूबना प्रेषण एवं उस पर कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रियायें निर्धारित की जायें। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में समुचित पुलिस प्रवन्ध कर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा समाज में विद्वेष फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाय। होली तथा रमजान के आयोजन कार्यक्रम जहाँ एक स्थान व एक समय पर आयोजित होना हो वहाँ आयोजको से वार्ता कर पूर्व से योजना बनाकर समुचित पुलिस प्रबन्ध किया जाये।
समस्त कमिश्नरेट/जनपद की सोशल मीडिया टीम 24x7 सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफार्म पर निगरानी रखें तथा मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया टीम से समन्वय रखते हुये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्ट का तुरंत संज्ञान लेकर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाय। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।



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