फुलप्रूफ व्यवस्था के बीच जनपद में होगी गेहूॅ खरीद, डीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई कार्यशाला
बहराइच 23 मार्च। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत 17 मार्च से प्रारम्भ गेहूॅ खरीद के सम्बन्ध में शनिवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निर्देश दिया कि ई-उपार्जन मॉड्यूल पर लेखपालों का रजिस्ट्रेशन 02 दिवस में करना सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि गेहूॅ खरीद का प्रत्येक विवरण ई-उपार्जन मॉड्यूल पर फीड करना अनिवार्य होगा, केवल उसी खरीद को मान्यता दी जायेगी जो ऑनलाइन फीड होगी। ऑफ लाइन खरीद किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
डीएम ने निर्देश दिया कि जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से अधिकाधिक कृषकों को मैसेज भेज कर जानकारी दी जाये कि गेहूॅ बिक्री हेतु कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल एफसीएस डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर पंजीकरण व नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। खरीद के समय किसानों द्वारा पंजीकरण के सम्बन्ध में जो भी विवरण दर्ज किया गया है वे सभी मूल अभिलेख क्रय प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उनकी स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। डीएम ने बताया कि अपरिहार्य परिस्थिति में कृषक द्वारा लाये गये गेहूॅ को अस्वीकृत किये जाने पर गेहूॅ विक्रेता का नाम, पूरा पता, मोबाइल नम्बर, गेहूॅ की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का कारण रिजेक्शन रजिस्टर पर अवश्य दर्ज किया जायेगा।
डीएम ने क्रय एजेन्सी के प्रभारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर 02 इलेक्ट्रानिक कांटा, नमी मापक यंत्र, विनोईंग फैन, डबल जाली का छलना एवं पावर डस्टर तथा एनालिसिस किट की व्यवस्था सुनिश्वित की जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर समुचित आकार का बैनर लगाया जाय। जिस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. 2,425=00 प्रति कुण्टल का उल्लेख होना चाहिए। बैनर पर टोल फ्री नम्बर 18001800150 के साथ इस बात का उल्लेख किया जाय कि यदि किसी किसान को कोई समस्या है तो इस नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डीएम ने कहा कि बैनर पर केन्द्र के खुलने के समय प्रातः 08ः00 से शाम 08ः00 तक का भी उल्लेख किया जाय। डीएम ने कहा कि गेहूॅ की तैयार फसल में विद्युत के कारण आग न लगे, इसके लिए विद्युत विभाग से समन्वय कर फसल केे ऊपर से जाने वाले तारों की स्थिति को सही कराया जाय। अग्निकांड के कारण फसलों को अधिक नुकसान न होने पाये इसके लिए अग्निशमन विभाग समय से तैयारी कर लें। डीएम ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अग्नि दुर्घटना होने की स्थिति में तत्काल राहत व बचाव की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। तिरपाल, खाने की सामग्री, पेयजल एवं पशुओं के चारे इत्यादि का प्रबन्ध किया जाय। डीएम ने कहा कि बे-मौसम होने वाली बारिश से गेहूॅ बर्बाद न हो इसके लिए क्रय केन्द्रों पर वाटर प्रूफ तिरपाल भी रखा जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी क्रय केन्द्रों पर ‘‘पहले आओ, पहलो पाओ’’ के आधार पर गेहूॅ खरीद की जाय। गेहूॅ क्रय केन्द्र पर महिला, वृद्धजन अथवा दिव्यांग कृषक उपस्थित होते हैं तो उन्हे तौल में वरीयता दी जाय। डीएम ने कहा कि छोटे व मध्यम किसानों को खरीद में प्राथमिकता प्रदान करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए लघु, सिमान्त तथा ऐसे कृषक जिनकी उपज 60 कुण्टल या उससे कम है, उन्हें गेहॅू खरीद में प्राथमिकता प्रदान की जाय। डीएम ने बताया कि गेहूॅ खरीद वर्ष 2025-26 में 100 कुण्टल तक की गेहूॅ की मात्रा सत्यापन से मुक्त रहेगी।
बैठक के दौरान जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी रूपेश कुमार सिंह ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 अन्तर्गत खाद्य विभाग के 31, पीसीएफ के 78, पीसीयू के 39, यूपीएसएस के 18, मण्डी समिति के 03, एनसीसीएफ व भा.खा. निगम के 06-06 कुल 181 क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूॅ खरीद की जायेगी। उन्होंने बताया कि गेहूॅ खरीद हेतु जनपद में 2174.98 गांठ पी.पी. बोरे उपलब्ध हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी क्रय केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि क्रय केन्द्रों पर किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। डीएम ने सचेत किया कि गेहॅू खरीद कार्य में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर क्रय केन्द्र प्रभारी के साथ-साथ क्रय एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जायेगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति बहराइच के सचिव धनंजय सिंह, क्रय एजेन्सियों के प्रभारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक व केंद्र प्रभारी मौजूद रहे।
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