एसपी सुल्तानपुर चारू निगम ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में होलिका पर्व मनाने हेतु जारी की एडवाइजरी
► होलिका दहन निर्धारित स्थान पर ही करें तथा अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें।
► डीजे/साउंड सिस्टम ध्वनि प्रदूषण नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानक के अनुरूप ही संचालित किए जाएं। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे (निर्धारित अपवादों को छोड़कर)।
►त्यौहार मनाते समय सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध न करें।
►शराब पीकर वाहन चलाना, स्टंट करना, तेज गति से वाहन चलाना या तीन सवारी बैठाना मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है।
►केमिकल युक्त रंगों के बजाय प्राकृतिक एवं सुरक्षित रंगों का प्रयोग करें।
►किसी के ऊपर जबरजस्ती रंग न डालें और हुड़दंग न करें अगर ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
►फोन कॉल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से होली त्योहार के नाम पर किसी भी प्रकार के प्रलोभन/ऑफर देने वाले हाइपरलिंक/यूआरएल को न खोलें, ये आपकी निजी और वित्तीय जानकारियों को जोखिम में डाल सकते हैं।
►मजहबी स्थलों या संवेदनशील क्षेत्रों में रंग डालने से बचें ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे।
►सार्वजनिक मार्गों, अस्पतालों, धार्मिक स्थलों के आसपास अनावश्यक भीड़/अवरोध उत्पन्न न करें।
►सोशल मीडिया (WhatsApp, Facebook, Instagram) पर किसी भी प्रकार की भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट न डालें।
►किसी अप्रिय घटना होने पर तत्काल स्थानीय थाना पर सूचना दें एवं तत्काल यूपी-112 पर सूचित करें।
►किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं और न ही उस पर ध्यान दें।
►शांति भंग, मारपीट या कानून विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्यवाही कीजाएगी।
सुलतानपुर पुलिस आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता है, ताकि होली का पर्व शांति/सौहार्दपूर्ण, सुरक्षित एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो सके।
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