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मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कांग्रेस को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज

मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कांग्रेस को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज 

केएमबी संवाददाता 
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना और ख़ारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर कर इस फ़ैसले को चुनौती देने की अनुमित दी है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 329 में निहित प्रतिबंध का हवाला देते हुए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी ख़ारिज कर दिया कि नामांकन रद्द करने में हुई 'स्पष्ट और गंभीर' त्रुटियों को सुधारने के लिए अनुच्छेद 32 का सहारा लिया जा सकता है। अदालत ने कहा, "अगर अदालत यह तय करने लगे कि किन मामलों में खामियां स्पष्ट हैं कि अनुच्छेद 32 या 226 के तहत हस्तक्षेप किया जाए और किन मामलों को चुनाव याचिका के लिए छोड़ दिया जाए, तो यह अनुच्छेद 329 में ऐसी व्यवस्था पढ़ने जैसा होगा जो वहाँ मौजूद ही नहीं है।" बेंच ने कहा कि ऐसा कोई सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसके तहत कुछ मामलों में अदालत सीधे हस्तक्षेप करे और अन्य मामलों में चुनाव न्यायाधिकरण का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कहा जाए।इसलिए अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान नामांकन से जुड़े विवादों का समाधान सामान्यतः चुनाव याचिका के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।


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