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आगामी 7 जुलाई को आयोजित होगी उद्योग बंधु समिति एवं एएमयू क्रियान्वयन समिति की मासिक बैठक

आगामी 7 जुलाई को आयोजित होगी उद्योग बंधु समिति एवं एएमयू क्रियान्वयन समिति की मासिक बैठक

केएमबी संवाददाता
सुलतानपुर 03 जुलाई। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केन्द्र नेहा सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत जनपद सुलतानपुर के युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में अपनी स्वयं की इकाइयों स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत लाभार्थियो को बैंकों के माध्यम से ऋण के साथ-साथ नियमानुसार ब्याज उपादान का लाभ भी दिया जायेगा। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को अपना नया उद्यम शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक का ब्याजमुक्त और गारंटी फ्री लोन प्रदान किया जाएगा। योजना में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजः-
1. आधार कार्ड (पहचान और पते के प्रमाण हेतु)
2. पैन कार्ड (वित्तीय लेनदेन हेतु अनिवार्य)
3. शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र (कम से कम 8वीं या समकक्ष उत्तीर्ण)
4. निवास प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश / सुल्तानपुर का निवासी होने का प्रमाण)
5. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
6. बैंक पासबुक (आवेदक का सक्रिय बैंक खाता)
7. पासपोर्ट साइज फोटो (नवीनतम 1 प्रति)
8. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (संक्षिप्त) आप कौन सा व्यवसाय या उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उसकी एक सामान्य जानकारी।
 आवेदन केवल ऑन लाइन स्वीकार किये जायेंगें। ऑनलाइन आवेदन http://msme.up.gov.in की वेबसाइट पर किया जा सकता है। जनपद के इच्छुक युवा योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, सुलतानपुर में संपर्क कर सकते है।

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