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सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कार्यक्रम जारी, 23 अक्टूबर को होगा मतदान, सीवान में 19 मतदान केंद्रों पर 2,198 शिक्षक मतदाता करेंगे मतदान, 29 सितंबर से शुरू होगा नामांकन

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कार्यक्रम जारी, 23 अक्टूबर को होगा मतदान

सीवान में 19 मतदान केंद्रों पर 2,198 शिक्षक मतदाता करेंगे मतदान, 29 सितंबर से शुरू होगा नामांकन

केएमबी मुकुल बरनवाल
सीवान। बिहार विधान परिषद् के 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 की अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया एवं आदर्श आचार संहिता के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी।

समाहरणालय सभागार में सहायक निर्वाची पदाधिकारी, 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र-सह-जिला पदाधिकारी, सीवान की अध्यक्षता में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं सचिव के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन की प्रक्रिया, नामांकन, मतदान तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।

29 सितंबर से शुरू होगा नामांकन

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर 2026 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 7 अक्टूबर को होगी, जबकि अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

नामांकन संबंधित निर्वाची पदाधिकारी-सह-आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय में दाखिल किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने का समय कार्यालय अवधि में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। 2 अक्टूबर तथा 4 अक्टूबर को अवकाश होने के कारण इन दिनों नामांकन दाखिल नहीं किया जा सकेगा।

23 अक्टूबर को मतदान, 27 को मतगणना

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को होगा। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी, जबकि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।

सीवान में 2,198 मतदाता

सीवान जिले में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के कुल 2,198 मतदाता हैं। इनमें 1,746 पुरुष तथा 452 महिला मतदाता शामिल हैं। जिले में मतदान केंद्रों की संख्या 19 है। सभी मतदान केंद्र संबंधित अंचलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बनाए गए हैं।

इस निर्वाचन के लिए सारण प्रमंडल के अंतर्गत सभी पांच जिलों के जिला पदाधिकारी तथा आयुक्त के सचिव को सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

चार सेट में नामांकन की सुविधा

निर्वाचन में अभ्यर्थी विहित प्रपत्र-2E में नामांकन दाखिल करेंगे। अभ्यर्थी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन के साथ प्ररूप-26 में शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा। राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को प्रपत्र 'क-क' एवं 'ख-ख' मूल रूप में जमा करना होगा।

नामांकन के लिए सामान्य अभ्यर्थियों को 10 हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जमानत राशि 5 हजार रुपये निर्धारित है।

आपराधिक मामलों की जानकारी प्रकाशित करना अनिवार्य

अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक मामलों का विवरण निर्धारित प्रपत्र CI में देना होगा। वहीं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रपत्र C2 में संबंधित जानकारी तैयार करनी होगी। आपराधिक मामलों से संबंधित जानकारी को अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के बाद तथा मतदान से तीन दिन पूर्व तक कम से कम तीन बार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराना होगा।

जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से आदर्श आचार संहिता का पूर्ण अनुपालन करने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सहभागी निर्वाचन संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।

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