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मैरवा में ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर पंचायत सख्त, 16 दुकानदारों को नोटिस, सात दिनों की मोहलत

मैरवा में ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर पंचायत सख्त, 16 दुकानदारों को नोटिस, सात दिनों की मोहलत

केएमबी ब्यूरो मुकुल बरनवाल 
सीवान। नगर पंचायत मैरवा ने क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। नगर पंचायत की ओर से कुल 16 दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी होने के बाद संबंधित दुकानदारों के बीच हलचल तेज हो गई है। नगर पंचायत प्रशासन ने सभी चिह्नित कारोबारियों को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कार्यालय में संपर्क कर अपना वैध ट्रेड लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया है। नगर पंचायत प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों के दायरे में लाना और लाइसेंस संबंधी औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
नगर पंचायत की ओर से जारी नोटिस में चिह्नित 16 दुकानदारों को सात दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि के दौरान संबंधित दुकानदारों को नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रशासन ने कारोबारियों को समय सीमा का ध्यान रखने और आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने की हिदायत दी है। ट्रेड लाइसेंस किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण औपचारिकता है। ऐसे में नगर पंचायत प्रशासन अब इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है, ताकि क्षेत्र में कारोबार करने वाले दुकानदार निर्धारित नियमों का पालन करें।
नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने के बाद भी निर्धारित समय सीमा के भीतर ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 342 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसमें दुकान सील करने समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन की ओर से दी गई सात दिनों की मोहलत के बाद संबंधित दुकानदारों द्वारा निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं, इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
नगर पंचायत प्रशासन ने केवल नोटिस प्राप्त करने वाले दुकानदारों ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के अन्य कारोबारियों से भी अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक ट्रेड लाइसेंस बनवा लें। प्रशासन का कहना है कि समय रहते लाइसेंस बनवाने से संभावित दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सकता है। नगर पंचायत की इस पहल से मैरवा बाजार में ट्रेड लाइसेंस का मुद्दा चर्चा में आ गया है। अब संबंधित दुकानदारों के सामने निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस बनवाने की जिम्मेदारी है। हालांकि, नोटिस जारी किए गए 16 दुकानदारों के नाम, उनकी दुकानों के प्रकार और कार्रवाई की अगली तारीख के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

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