मैरवा में अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार; ₹6 लाख नकद और भारी मात्रा में जेवरात बरामद
केएमबी ब्यूरो मुकुल बरनवाल
मैरवा (सीवान)। मैरवा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से छह लाख रुपये नकद, 220.07 ग्राम पीली धातु जैसे आभूषण, 214.2 ग्राम सफेद धातु जैसे आभूषण और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के चोरी और ठगी की घटनाओं में शामिल होने का संदेह है। मामले में पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि करीब 12:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति मैरवा रेलवे स्टेशन और समीप स्थित काली मंदिर के आसपास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी की और मौके से तीन लोगों को एक बैग के साथ हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान बैग से नकदी, आभूषण और मोबाइल फोन बरामद किए गए।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लालजी कुमार (35 वर्ष), पिता स्वर्गीय ललन डोम, निवासी नया जान टोला गुदरी, थाना भगवान बाजार, जिला छपरा; गुड्डू कुमार, पिता विनोद डोम, निवासी बेल्थारा रोड, थाना उभांव, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश; तथा राजकुमार डोम, पिता बन्हू डोम, निवासी बहरौली, थाना मशरख, जिला छपरा के रूप में हुई है। पुलिस इनसे पूछताछ कर बरामद नकदी और आभूषणों के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों का अन्य आपराधिक घटनाओं और संभावित सहयोगियों से कोई संबंध है या नहीं।
पुलिस की तलाशी में 500 रुपये के नोटों की छह गड्डियां मिलीं, जिनमें कुल छह लाख रुपये थे। इसके अलावा 220.07 ग्राम पीली धातु जैसे आभूषण बरामद किए गए। इनमें दो मंगलसूत्र, एक हार, सोने जैसी धातु से जड़ा एक मंगलसूत्र, कान के झुमके, टॉप्स, छह अंगूठियां, 11 लॉकेट, गले की चार चेन, मांगटीका, 13 जिउतिया, नथिया और माला शामिल हैं। वहीं, 214.2 ग्राम सफेद धातु जैसे आभूषण भी बरामद हुए। इनमें एक जोड़ी पाजेब, तीन जोड़ी पायल और चांदी जैसी धातु की एक राखी शामिल है। पुलिस ने मौके से पांच मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। बरामद आभूषणों की वास्तविक धातु और उनकी कीमत की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मैरवा थाने में पहले से दो मामले दर्ज हैं। इनमें मैरवा थाना कांड संख्या 390/26, दिनांक 19 अगस्त 2026 तथा कांड संख्या 345/26, दिनांक 23 जुलाई 2026 शामिल हैं। दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) और 318(4) दर्ज होने की जानकारी दी गई है।पुलिस इन दोनों मामलों के संबंध में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान अन्य घटनाओं में संभावित संलिप्तता और गिरोह के दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। छापेमारी के बाद पुलिस बरामद नकदी और आभूषणों के संबंध में आवश्यक जांच कर रही है। इसके साथ ही आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच और उनके संपर्कों के आधार पर अन्य संभावित सहयोगियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा सकता है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही बरामद सामान के स्रोत और अन्य आपराधिक घटनाओं में आरोपियों की भूमिका के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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