सीवान में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा, पीड़ितों को शीघ्र भुगतान और लंबित मुकदमों के निष्पादन पर जोर
डीएम विजय प्रकाश मीणा और एसपी भारत सोनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, सफाईकर्मियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने पर भी बल
सीवान, 28 अक्टूबर। समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में बुधवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा, भा.प्र.से. एवं पुलिस अधीक्षक भारत सोनी, भा.पु.से. की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पीड़ितों को नियमानुसार सहायता राशि का भुगतान, न्यायालयों में लंबित मामलों के निष्पादन, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा सफाईकर्मियों की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में नियमानुसार कार्रवाई समय पर पूरी की जाए। साथ ही, लंबित प्रक्रियाओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि पीड़ितों को मिलने वाली सहायता में अनावश्यक देरी न हो और न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप आगे बढ़ सके।
प्राथमिकी और आरोप पत्र के बाद भुगतान में तेजी लाने का निर्देश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने तथा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विभाग से प्राप्त आवंटन के आलोक में नियमानुसार सहायता राशि के भुगतान की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि भुगतान से संबंधित मामलों में आवश्यक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करना जरूरी है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सीवान से समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों के आरोप पत्र प्राप्त किए जाएं तथा संबंधित अभिलेखों के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
जिला कल्याण पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया कि लंबित भुगतान के मामलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार मिलने वाली सहायता राशि के भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं हो।
न्यायालय में लंबित मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश
बैठक में न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए विशेष लोक अभियोजक को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि लंबित मामलों में नियमानुसार प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए तथा दोषसिद्धि से संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाए।
विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया गया कि संबंधित मामलों में न्यायालयीन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही, मुकदमों की सुनवाई के दौरान गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण बताया गया।
गवाहों की उपस्थिति के संबंध में विशेष लोक अभियोजक को पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सीवान के साथ समन्वय स्थापित कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन का जोर इस बात पर रहा कि मामलों की सुनवाई में आवश्यक सहयोग और समन्वय बना रहे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा उत्पन्न न हो।
सफाईकर्मियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर
बैठक में मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत सफाईकर्मियों की सुरक्षा और कार्यप्रणाली से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने नगर परिषद, सीवान के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि नालों सहित अन्य स्थानों की सफाई में कार्यरत सफाईकर्मियों को आधुनिक उपकरणों के उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए।
उन्होंने सफाई कार्य में आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा संबंधित कर्मियों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य सफाई कार्य के दौरान कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपकरणों के उपयोग को सुनिश्चित करना है।
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सफाईकर्मियों को उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों तथा उनके उपयोग के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि सफाई कार्य को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके।
विभिन्न विभागों के अधिकारियों की रही उपस्थिति
बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों के निष्पादन, पीड़ितों को सहायता राशि के भुगतान, न्यायालयों में लंबित मुकदमों की पैरवी तथा गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, सीवान, पुलिस उपाधीक्षक, सीवान (मुख्यालय), सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित विशेष लोक अभियोजक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना, सीवान के थानाध्यक्ष तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का नियमानुसार निर्वहन करने, लंबित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने और विभागीय समन्वय के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।
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