दुष्कर्म पीड़िता किशोरी का गर्भपात कराने के आरोपी डॉक्टर का रिमांड कोर्ट ने किया निरस्त
सुलतानपुर। कूरेभार थानाक्षेत्र के एक गाँव की नाबालिग से लगातार पांच वर्षों से दुष्कर्म करने एवं इसी दौरान गर्भ ठहर जाने के उपरांत आरोपी द्वारा कूरेभार के निजी चिकित्सक के यहाँ गर्भपात कराने के आरोप में दुष्कर्म के आरोपी ब्रह्मादीन गौतम व चिकित्सक डा. भगत निवासीगण कूरेभार के खिलाफ थाना कूरेभार में दुष्कर्म, गर्भपात कराने एवं पाक्सो एक्ट के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी ब्रह्मादीन गौतम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था एवं दूसरे गर्भपात कराने के आरोपी चिकित्सक डाक्टर भगत को रविवार को गिरफ्तार करके न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 34 सुधीर कुमार निर्मल के यहाँ जेल भेजने हेतु रिमांड प्रस्तुत किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिमांड पर आरोपी के अधिवक्ता जयंत मिश्रा ने रिमांड में कई खामियों को उजागर करते हुए एवं पुलिस द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तारी करने एवं सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्थावों का हवाला देते हुए रिमांड पर घोर विरोध किया। रिमांड मजिस्ट्रेट ने अभियोजन पक्ष एवं आरोपी के अधिवक्ता जयन्त मिश्रा की दलीलों व तर्कों पर सहमत होकर गर्भपात कराने के आरोपी डॉक्टर का रिमांड निरस्त कर दिया। न्यायालय द्वारा आये इस आदेश से अभियोजन पक्ष को बड़ा झटका लगा है और बचाव पक्ष को इस आदेश से बड़ी राहत मिली है।
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