चीनी जमाखोरी पर प्रशासन सख्त, तहसीलवार टीमें गठित
अमेठी। जनपद में चीनी की जमाखोरी रोकने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी संजय चौहान के निर्देश पर चीनी के स्टॉक की निगरानी के लिए तहसीलवार समितियों का गठन किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जमाखोरी या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन के अनुसार 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहने वाली भारत सरकार की नई निर्देशावली के तहत किसी भी डीलर द्वारा चीनी का स्टॉक प्राप्ति की तिथि से 30 दिन से अधिक अवधि तक रखने पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही किसी भी समय 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखना प्रतिबंधित किया गया है।सभी डीलरों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कर चीनी स्टॉक की स्थिति प्रतिदिन ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक अपडेट की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।जनपद में चीनी की उपलब्धता एवं जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गौरीगंज,अमेठी,मुसाफिरखाना तथा तिलोई तहसील में अधिकारियों की समितियां गठित की गई हैं। समितियों में संबंधित क्षेत्रीय खाद्य एवं विपणन अधिकारियों तथा पूर्ति निरीक्षकों को शामिल किया गया है।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और चीनी की उपलब्धता में किसी प्रकार की अनियमितता न होने दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जमाखोरी अथवा कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने आमजन से भी अपील की कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें।
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