उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ग्रीष्मकालीन वर्दी लागू करने का आदेश जारी, 9 मार्च से दिन में ग्रीष्मकालीन वर्दी, 22 मार्च से दिन-रात दोनों समय लागू होगी व्यवस्था
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ग्रीष्मकालीन वर्दी धारण करने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। जारी निर्देशों के अनुसार मौसम परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 9 मार्च 2026 (सोमवार) से दिन के समय ग्रीष्मकालीन वर्दी धारण की जाएगी, जबकि रात्रि के समय आवश्यकता और स्थानीय मौसम की स्थिति के अनुसार शीतकालीन वर्दी पहनने की अनुमति रहेगी।
आदेश के मुताबिक 22 मार्च 2026 से प्रदेश भर में दिन और रात दोनों समय ग्रीष्मकालीन वर्दी ही धारण की जाएगी।
यह आदेश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के बाद जारी किया गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारी व इकाइयां वर्दी परिवर्तन संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी इस आदेश की प्रति प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।
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