आगामी31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी सुल्तानपुर जिले में बीएनएस की धारा 163, उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी
समस्त जनपद वासियों से विनम्र अपील है कि यदि किसी को अपनी बात या मांग रखनी है, तो उसे केवल शांतिपूर्ण, वैधानिक माध्यम से समुचित रूप से विधिक अनुमति प्राप्त कर के ही रखें। कृपया किसी भी प्रकार की भड़काऊ, भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा समाज में वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री को व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम या अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, शेयर अथवा प्रसारित न करें। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और न ही उसे आगे बढ़ाएं। सभी से अनुरोध है कि जनपद में आपसी सौहार्द, शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में जिला प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करें तथा कानून का पालन करें। जनपद सुलतानपुर में धारा-163 (BNSS) (पूर्व धारा-144 Cr PC) दिनाँक-31.07.2026 तक प्रभावी हैं। जिसका उलंघन करनें पर सम्बन्धित के विरूध्द कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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