कोटेदार अब राशन के खाली बोरे नहीं बेच सकेंगे, खाद्य विभाग का नया निर्देश
तिलोई,अमेठी। तहसील तिलोई में उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) द्वारा राशन वितरण के बाद खाली बोरों को बेचने की प्रथा पर खाद्य एवं रसद विभाग ने रोक लगा दी है। विभाग ने सभी कोटेदारों को निर्देश दिया है कि राशन वितरण के बाद निकलने वाले खाली बोरों को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।इस संबंध में सिंहपुर ब्लॉक के पन्होंना गांव स्थित अन्नपूर्णा भवन में कोटेदारों को विभागीय अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक के दौरान विभाग द्वारा जारी नए नियमों से सभी उचित दर विक्रेताओं को अवगत कराया गया और निर्देशों का पालन करने को कहा गया।जानकारी के अनुसार जिले में कुल 765 उचित दर की दुकानें संचालित हैं, जिनके माध्यम से लगभग 70 हजार अंत्योदय कार्डधारकों और करीब 2 लाख 71 हजार पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में खाली बोरे निकलते हैं, जिन्हें पहले कई कोटेदार निजी व्यक्तियों को बेच देते थे।खाद्य एवं रसद विभाग के उपायुक्त रवीन्द्र प्रसाद द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आगामी विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के तहत गेहूं खरीद के लिए इन बोरों का उपयोग किया जाएगा। इसी कारण अग्रिम आदेश तक सभी खाली बोरों को सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है।विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी बोरा फटा या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इन बोरों को जिला खाद्य विपणन अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।इस संबंध में पूर्ति निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि विभागीय निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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